Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Registration: Eligibility and Benefits

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Registration: मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई अनाथ बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के अनाथ बच्चों को जिनके मां-बाप नहीं है और किसी रिश्तेदार या अनाथशालय के देख देख में रहते हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को प्रत्येक माह में ₹4000 आर्थिक सहायता और 18 वर्ष से ऊपर के लड़के या लड़कियों को इंटर्नशिप और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए ₹5000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Registration करने की प्रक्रिया क्या है और इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। इस योजना की विस्तार पूर्वक जानकारी लेख में दी गई है।

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Registration

Bal Ashirwad Yojana Madhya Pradesh के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई योजना है। इस योजना के अंतर्गत बाल आश्रम या अनाथ आश्रम में रह रहे बच्चों को एक बड़ी सौगात देने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। बाल आशीर्वाद योजना के तहत अनाथ बच्चों को उनकी उन्नति के लिए दो तरह की आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जो 18 वर्ष से कम उम्र वाले लड़के या लड़कियों को 4000 रुपए प्रत्येक महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों को इंटर्नशिप और व्यावसायिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान ₹5000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

Yojana Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana, MP
State Madhya Pradesh
Start 15 September 2022
Beneficiary Orphan Children
Relief Fund 4000 to 8000 Rupees

इसी के साथ इस योजना के तहत जो अनाथ बच्चे NEET, CLAT और JEE मैं प्रवेश परीक्षा के आधार पर चिकित्सा शिक्षा या तकनीकी शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं उन्हें ₹5000 से ₹8000 तक प्रतिमाह आर्थिक सहायता  प्रदान की जाती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस योजना के लिए आवेदन शुरू हो गया है। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत आवेदन (Apply) प्रक्रिया कैसे होगी इसकी जानकारी नीचे लेख में दी गई है, जिसे पढ़कर आप भी आवेदन कर सकते हैं।

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मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का उद्देश्य: Objective

  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि आर्थिक और शैक्षिक सहयोग के माध्यम से 18 वर्ष से अधिक आयु वाले अनाथ बच्चों को समझ में पुनर्स्थापित करना।
  • इस योजना के तहत इन बच्चों को बाल देख रेख संस्थाओं से निकाल कर उन्हें आर्थिक सहायता और शैक्षणिक समर्थन प्रदान करके उन्हें समाज में सशक्त और स्वतंत्र बनाना हैं।
  • इसके अलावा 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो अपने संबंधियों या संरक्षकों (देखभाल करने वालो) के साथ रह रहे हैं।
  • इस योजना के तहत इन बच्चों को उनके जीवन को सुरक्षित और सुखमय बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही हैं।
  • जीवन में किसी अनाथ बच्चों को कोई सहारा नहीं देता है और वे पीछे रह जाते हैं इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत उनके कल्याणकारी के लिए और जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। जिससे वे अपने जीवन में किसी भी परेशानी के बिना आगे बढ़ सके। इस योजना का यही उद्देश्य है।
Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Registration: Eligibility and Benefits
Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Registration

मध्य प्रदेश बाल आशीर्वाद योजना MP की विशेषताएं: Properties

  • इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के सभी अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
  • इस योजना के अंतर्गत दो प्रकार की आफ्टर केयर और स्पॉन्सरशिप तहत अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • जो 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को₹4000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो देखभाल करने वाले रिश्तेदार या अंगरक्षक के खाते में भेजी जाती है।
  • इसी के साथ 18 वर्ष के ऊपर अनाथ बच्चों को उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के दौरान 5000 से ₹8000 तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह अपनी शिक्षा को बेहतर बना सकते है और आगे बढ़ सकते है।
  • Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana 2024 के तहत सभी अनाथ बच्चों को आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत चिकित्सा सहायता भी प्रदान की जाती है।
  • इस योजना के लिए पात्र सभी अनाथ बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लाभ: Benefits

  • इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम और 18 वर्ष से ऊपर मध्य प्रदेश के सभी अनाथ बच्चों को अलग-अलग वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त होगा जो नीचे इस प्रकार है:
  • 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे “स्पॉन्सरशिप” योजना के अंतर्गत आएंगे, जिन्हें ₹4000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि बच्चों को देखभाल करने वाले रिश्तेदार या संरक्षक के खाते में जमा की जाएगी। बाद में इस सहायता की अवधि में वृद्धि की जा सकती है।
  • 18 वर्ष के ऊपर की उम्र वाले बच्चे “आफ्टर केयर” के अंतर्गत आएंगे जिन्हें इंटरशिप और व्यवसायिक प्रशिक्षण के दौरान ₹5000 की राशि प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और साथ में विभिन्न विभागों में निशुल्क पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, आईटीआई, पैरामेडिकल, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट आदि के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी मिलेगा।
  • इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और आयुष शिक्षा की सहायता प्रदान की जाएगी। जो NEET, JEE और CLAT के आधार पर प्रेस करने वाले आध्या यह करने के दौरान ₹5000 से ₹8000 तक मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इसके साथ ही पाठ्यक्रम फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। जो आर्थिक सहायता की राशि का निर्धारण राज्य स्तरीय सीमित द्वारा किया जाएगा।
Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Registration: Eligibility and Benefits
Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Registration: Homepage

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए पात्रता: Eligibility

  • स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत लाभार्थी मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • लाभ लेने वाले लड़के लड़कियां अनाथ होनी चाहिए जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो। और वह रिश्तेदार या संरक्षक के देखभाल में रहता हो।
  • मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा आयोजन के तहत लाभ लेने वाले बच्चे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
  • आफ्टर केयर के अंतर्गत वे अनाथ बच्चे जिन्होंने बालगृह या अनाथ आश्रम को छोड़े हुए 5 वर्ष तक के बच्चों को इस योजना के तहत न मिलेगा।
  • दत्तक ग्रहण या फास्टर केयर का लाभार्थी ना हो।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया: Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Registration

इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है जो इस प्रकार आवेदन कर सकते है:

स्पॉन्सरशिप (Sponsorship) के अंतर्गत यानी 18 वर्ष से कम उम्र वाले अनाथ बच्चे इस योजना का लाभ लेने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय में जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। महिला लाभार्थी महिला एवं बाल विकास विभाग में जाकर अपना आवेदन कर सकती हैं।

आफ्टर केयर (After care) के अंतर्गत यानी 18 वर्ष से ऊपर वाले अनाथ बच्चे इस योजना के अंतर्गत अगर पात्रता को पूरी करते हैं तो वह बाल देख रेख संस्थाओं के अधीक्षक या प्रबंधक से संपर्क कर आवेदन कर सकते है और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के बारे में और जानकरी के लिए Click Here पर क्लीक करें

Official website  https://scps.mp.gov.in
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